मृत व्‍यक्ति के फेसबुक अकाउंट को लेकर कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

7/13/2018 12:07:42 PM

जालंधर- जर्मनी की अदालत ने मृत व्‍यक्ति के फेसबुक अकाउंट के लॉग इन को लेकर एक फैसला सुनाया है। अदालत ने एक केस के दौरान मृत बेटी के अकाउंट को लॉग इन कर पाने की इजाजत उसकी मां को दे दी है। इस फैसले से साफ हो गया है कि अगर नाबालिग फेसबुक अकाउंट होल्‍डर की मृत्‍यु हो जाती है, तो उसके अकाउंट का उत्तराधिकार माता-पिता को मिल सकता है।

 

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ये था मामला 

बताया जा रहा है कि जर्मन में माता-पिता अपनी बेटी की मौत के बाद उसके फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करने की लंबे समय से अनुमति मांग रहे थे, लेकिन फेसबुक ने अनुमति देने से मना कर दिया। माता-पिता का कहना था कि उनकी बेटी की 2012 में रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। वे फेसबुक अकाउंट के जरिए इस मौत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन फेसबुक ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का हवाला देकर अकाउंट का लॉग इन करने से इनकार कर दिया। हालांकि बर्लिन की एक स्‍थानीय अदालत ने साल 2015 में माता-पिता के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे फेसबुक ने उच्‍च अदालत में चुनौती दी थी।

 

अदालत का फैसला 

अदालत ने जब इस बारे में फैसला सुनाया तो उन्होंने साफ तौर पर तर्क दिया कि एनालॉग और डिजिटल संपत्तियों के साथ अलग-अलग फैसला नहीं हो सकता है। जबकि मौत के बाद डायरी, चिट्टी-पत्र जैसी चीजों पर घर वालों का ही अधिकार होता है तो डिजिटल सामग्री पर भी उनका समान अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि बेटी की निजी संपत्ति पर माता-पिता की पहुंच से उसके निजी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। अभिभावकों को ये जानने का पूरा हर है कि नाबालिग बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं।

 

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समझौते का मौका 

बता दें कि अपनी मृत बेटी के फेसबुक अकाउंट का अधिकार मांग रहे माता-पिता और फेसबुक कंपनी को बर्लिन की कोर्ट ने बाहर रहकर समझौता करने का भी मौका दिया, लेकिन इस पर भी बात बन नहीं पाई। एेसे में उन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया। 
 


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Jeevan

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