भारत में ड्रोन उड़ाना हुआ लीगल, लेकिन नियम तोड़ने पर हो सकती है सजा

8/29/2018 5:58:50 PM

गैजेट डेस्क- भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने कृषि, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे कार्यों को लेकर पहली बार देश की ड्रोन नीति तय की है। नई नीति में रिमोटली पायलेट एयरक्राफ्ट को परिभाषित किया गया है कि इन्हें कैसे, कहां, कौन और कितनी उंचाई तक उड़ा सकता है। इसके साथ ही अगर अाप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सजा भी हो सकती है। ये नियम 1 दिसंबर 2018 से लागू होंगे और नियमों के अनुसार ड्रोन्स को केवल दिन के समय में उड़ाया जा सकेगा। इसी के साथ ड्रोन को 400 फीट ऊंचाई तक ही उड़ाया जा सकेगा।डीजीसीए ने रिमोटली पायलेट एयरक्राफ्ट (RPA) को एक मानव रहित विमान के रूप में दूरस्थ पायलट स्टेशन से संचालित होने वाले के तौर पर परिभाषित किया है। इसके अलावा इसे एयरक्राफ्ट नियम 1937 के तहत नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार, नियम 15 ए और नियम 133 ए को पूरा करना होगा। ड्रोन को उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) भी होगा। अाइए जानते हैं इसके बारे में...

PunjabKesariनियम  

सभी असैन्य ड्रोन को सिर्फ दिन के समय ही उड़ाया जा सकेगा। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि कोई भी दूरस्थ पायलट किसी भी समय एक से अधिक RPA संचालित नहीं कर सकता है। थर्ड पार्टी के नुक्सान को कवर करने के लिए इंश्योरेंस भी लेना होगा। दुर्घटना की रिपोर्ट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए अपने ड्रोन की डिटेल सहित तुरंत निदेशक, एयर सेफ्टी को देनी होगी।

PunjabKesariलाइसेंस  

लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आवेदक को 10वीं पास होना जरूरी है और इसके साथ ही अंग्रेजी जानना भी जरूरी रखा गया है। आपके पास डीजीसीए के नियमों के मुताबिक व्यावहारिक प्रशिक्षण भी होना जरूरी है। मानवरहित एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (UAOP) रिमोटली एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS)ऑपरेटर्स के लिए जरूरी होगा। हालांकि RPAS जो 50 फीट (15 मीटर) , 200 फीट (60 मीटर) के नीचे या सुरक्षा और सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए ये नहीं चाहिए होगा।

PunjabKesariऐसे ले लाइसेंस

सरकार ड्रोन के लाइसेंस लेने की प्रकिया को ऑनलाइन करेगी। इसके लिए डिजिटल स्‍काई प्‍लेटफॉर्म नाम का मोबाइल एप लाई जा रही है। इस मोबाइल एप पर जाकर आपको अपने ड्रोन, पायलट और मालिक का रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा। इसके बाद हर उड़ान के लिए आपको अनुमति लेनी होगी। ये सिस्टम जांच पूरी होने के बाद तुरंत ही स्‍वचालित तरीके से अनुमति दे देगा।

ई-कॉमर्स कंपनियां को इजाज़त नहीं 

ई-कामर्स कंपनियां ड्रोन से सामान की डिलिवरी का प्लान बना रही थीं लेकिन सरकार ने फिलहाल होम डिलिवरी के लिए ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी है। वहीं वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। इस बारे में 24 घंटे पहले स्थानीय थाने को जानकारी देनी होगी और इसके लिए 60 मीटर से ऊपर ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी।

PunjabKesariड्रोन कैटेगरी 

  • नैनो- 250 ग्राम तक
  • माइक्रो- 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक
  • स्मॉल- 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक
  • मीडियम- 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक
  • लार्ज- 150 किलोग्राम से अधिक

नो ड्रोन जोन

बता दें कि एयरपोर्ट, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मिलिट्री और स्ट्रेटजिक लोकेशन्स, सभी राज्यों में स्थित सचिवालय आदि में नहीं उड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में भी पूर्व अनुमति के बिना नहीं उड़ाया जा सकता।

PunjabKesariनियमों की उलंघना
अगर अाप ड्रोन को उड़ाते हुए उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करते हैं तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माना व दंड मिलेगा। इसके साथ ही डीजीसीए यूआईएन और यूएओपी निलंबित व रद्द भी कर सकता है।


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Jeevan

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