आपराधिक मामलों में अब सबूत के तौर पर मान्य होगा मेमोरी कार्ड

11/30/2019 5:57:05 PM

गैजेट डैस्क: आपराधिक मामले में अब सबूत के तौर पर मेमोरी कार्ड का भी उपयोग किया जा सकेगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से मेमोरी कार्ड व पैन ड्राइव सबूत के तौर पर मान्य होंगे।

  • आपको बता दें कि केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपी दिलीप की उस याचिका को खारिज किया था जिसमें दिलीप द्वारा मेमोरी कार्ड की मांग की गई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि मेमोरी कार्ड को दस्तावेज के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है।

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अब केरल हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा है कि आपराधिक मामले में यदि अभियोग मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की सामग्रियों पर निर्भर है तो आरोपी द्वारा उसकी कॉपी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि 'अदालत में सुनवाई के दौरान प्रभावी बचाव के लिए केवल आरोपी, उसके वकील या विशेषज्ञ को ही मेमोरी कार्ड मुहैया करवा सकेगा।'

  • आपको बता दें कि वर्ष 2017 में कोच्चि में चलती कार में केरल की एक अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना का वीडियो एक फोन के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले के आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिलीप द्वारा मेमोरी कार्ड की मांग करने पर कोर्ट ने कहा था कि मेमोरी कार्ड को दस्तावेज के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है।

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Hitesh

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