फर्जी कॉल से सावधान! TRAI ने 1600 नंबर अपनाने का समय तय किया

12/18/2025 4:32:59 PM

गैजेट्स डेस्क: देश में बीमा कंपनियों का नाम लेकर किए जाने वाले फर्जी कॉल पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) ने नया आदेश जारी किया है। ट्राई ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के तहत आने वाली सभी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को सेवा और लेन-देन से जुड़े कॉल करने के लिए 15 फरवरी 2026 तक 1600 सीरीज के नंबर अपनाएं।

फर्जी कॉल रोकने का उद्देश्य:
ट्राई ने कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने, फर्जी कॉल रोकने और वॉयस कॉल के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए उठाया गया है। 1600 सीरीज के नंबर से उपभोक्ताओं को यह पहचानने में आसानी होगी कि कॉल वैध स्रोत से आ रही है।

निर्देश और समयसीमा:
ट्राई ने 16 दिसंबर 2025 को जारी बयान में कहा, "इरडा द्वारा विनियमित संस्थाओं को उपभोक्ताओं को सेवा और लेन-देन संबंधी कॉल करने के लिए 15 फरवरी 2026 तक 1600 सीरीज के नंबर अपनाने होंगे।" नियामक ने बताया कि यह अंतिम समयसीमा IRDAI के साथ चर्चा और बातचीत के बाद तय की गई है।

पहले के अनुभव:
इससे पहले ट्राई ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के तहत आने वाली संस्थाओं के लिए भी 1600 सीरीज को अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए थे।

570 संस्थान पहले ही 1600 नंबर अपनाने में सफल:
ट्राई ने बताया कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने BFSI क्षेत्र और सरकारी संगठनों को 1600 नंबर की सीरीज एलोकेट की है, ताकि उनकी सर्विस और लेन-देन से जुड़ी कॉल को अन्य कमर्शियल कम्युनिकेशन्स से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। अब तक लगभग 570 संस्थान 1600 सीरीज को अपना चुके हैं।


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News Editor

Rahul Rana

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