Mahindra Thar को मॉडिफाई करवा मुश्किल में फंसा कश्मीरी शख्स, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

11/21/2022 12:49:36 PM

ऑटो डेस्क. Mahindra Thar के मॉडिफिकेशन को लेकर हाल ही में खबर सामने आई है।  केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक शख्स आदिल फारूक भट को अवैध रूप से थार को मॉडिफाई कराने के आरोप में कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ये सजा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (MV Act) के सेक्शन 52 के तहत सुनाई है। कोर्ट ने श्रीनगर के RTO को थार के सभी मॉडिफिकेशन को सही करने और SUV को वास्तविक स्थिति में वापस लाने का निर्देश दिया है।

PunjabKesari
कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक, ट्रैफिक (जम्मू कश्मीर) को कानून का उल्लंघन कर गाड़ियों को मॉडिफाई करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। आने वाले समय में कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस कार मॉडिफाई करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। 

PunjabKesari


दोषी को मिला प्रोबेशन का फायदा

श्रीनगर के एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक), शब्बीर अहमद मलिक ने महिंद्रा थार के मालिक आदिल फारूक भट के खिलाफ अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त को पहले किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इस अपराध में गलत नैतिक आचरण भी शामिल नहीं है। इसलिए कोर्ट ने इसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत आदिल को प्रोबेशन का फायदा दिया है। कोर्ट ने प्रोबेशन के तहत आदिल को 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने और 2 साल की अवधि के लिए शांति और अच्छा व्यवहार रखने का आदेश दिया है। ऐसा करने पर थार मालिक को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आदिल द्वारा 2 साल तक शांति और अच्छा व्यवहार करने के बाद इस केस से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। 

PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Parminder Kaur

Related News

Recommended News

static