कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों को लगेगा 5 लाख रुपए जुर्माना:TRAI
8/19/2017 4:01:21 PM
जालंधर- भारतीय दूरसंचार नियामक ने कॉल ड्रॉप को लेकर कड़े नियमों की घोषणा की है। जिसमें जो दूरसंचार ऑपरेटर मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्राई ने कहा कि, 'अगर सेवा प्रदाता नए शुरू किए गए DCR (कॉल ड्रॉप की दर) बेंचमार्क तक पहुंचने में नाकाम होते हैं तो उन पर ग्रेडेट फाइनेंसियल डिसइंसेटिव कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
बताया गया कि बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर सर्विस प्रोवाइडर को प्रत्येक पैरामीटर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, 'अगर लगातार दो तिमाहियों तक कंपनी बेंचमार्क पर खरा नहीं उतरती तो जुर्माने की रकम डेढ़ गुनी हो जाएगी और दो तिमाही से भी ज्यादा वक्त बीतने पर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माने की रकम दो गुनी हो जाएगी।'
ट्राई ने कहा कि 'सेवाओं की गुणवत्ता' को लेकर संशोधित विनियमन 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। संशोधित नियमों के तहत किसी दूरसंचार सर्किल में 90% मोबाइल साइटें, 90% समय तक, 98% तक कॉल्स को आसान तरीके से चलाने में सक्षम होनी चाहिए।
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